GST में की मुनाफाखोरी तो कंपनियों का रद्द होगा रजिस्ट्रेशन, नियम हुए नोटिफाई: गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद कारोबारी और व्यापारी अनावश्यक मुनाफा न कमाएं इसके लिए सरकार ने एंटी प्राफिटिंग रूल्स को मंगलवार को नोटिफाई कर दिया। इस नियम के तहत अगर कंपनियों मुनाफाखोरी करते पाई गईं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद हो सकता है। यह नियम दो साल के लिए मान्य रहेगा। इसके बाद यह अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर जीएसटी लागू होने के बाद होने वाले फायदे ग्राहकों को नहीं पहुंचाएंगे तो उन पर इन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर को छोड़ कर पूरे देश में लागू होगा यह नियम।
GST में की मुनाफाखोरी तो कंपनियों का रद्द होगा रजिस्ट्रेशन, नियम हुए नोटिफाई
यह है कार्रवाई का तरीका
- नियमों के तहत एंटी प्राफिटिंग अथारिटी का गठन होगा।
- अगर जीएसटी के तहत कम हुए टैक्स का लाभ ग्राहक को नहीं दिया तो कारोबारी को गलत तरीके से कमाए गए प्राफिट के साथ 18 फीसदी जुर्माना भी देना होगा।
- हर राज्य में बनेगी स्क्रीनिंग कमेटी, यह आने वाली शिकायतों का निपटारा करेगी।
- इन शिकायतों को दो माह के अंदर निपटाना होगा।
- अगर शिकायतें सही पाई गईं तो इन पर कार्रवाई के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड के पास कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी।
- डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेंगे।
- इसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड अपनी रिपोर्ट अथारिटी को देंगे।
- इसके बाद अथारिटी तीन माह के अंदर कार्रवाई करेगी।